बड़ा झटका: अब ट्रेन छूटने पर नहीं मिलेगा रिफंड नई दिल्ली
रेलवे ने ट्रेन टिकट के रिफंड नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत, 1 मार्च से ट्रेन छूटने के बाद यात्रियों को रिफंड नहीं मिलेगा। अभी यह नियम है कि ट्रेन जाने के 2 घंटे बाद तक कन्फर्म टिकट पर 50 फीसदी रिफंड मिलता है। यह नियम ई-टिकट और काउंटर दोनों तरह के टिकटों पर लागू होगा।
रेलवे बोर्ड ने रिजर्वेशन टिकट रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नई व्यवस्था में ट्रेन के छूटने की स्थिति में टिकट वापस नहीं होगा। यह नियम सिर्फ सामान्य यात्रियों के लिए ही नहीं है, बल्कि ग्रुप रिजर्वेशन पर भी लागू होगा। ग्रुप रिजर्वेशन में कुछ पैसेंजर्स ने अगर अपनी यात्रा कैंसल कर दी, तब भी उन्हें पैसा वापस नहीं मिलेगा।
पहले यह नियम था कि ग्रुप टिकट खरीदने पर कुछ यात्रियों के गैरमौजूद रहने पर टीटी की रिपोर्ट पर किराया वापस कर दिया जाता था, लेकिन अब बोर्ड ने फैसला लिया है कि ऐसे मामलों में टिकट कैंसल नहीं किया जाएगा और न ही कोई किराया वापस होगा।
सौजन्य - नवभारत टाइम्स